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Social Media: सोशल मीडिया पर ‘फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन’ की सीमा जानिए वरना भुगतनी होगी सज़ा

Social Media: आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी प्लेटफार्मों पर काफी सक्रिय रहते हैं, जहां लोग रोज़ कुछ न कुछ पोस्ट करते हैं। यहां लोग अपने विचार, फोटो, वीडियो और जानकारी साझा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल आपको जेल भी भेज सकता है? जी हां, सोशल मीडिया पर एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसे में आपको इन प्लेटफार्मों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए।

फर्जी खबरें फैलाना अपराध है

अगर आप सोशल मीडिया पर कोई झूठी खबर, अफवाह या भड़काऊ पोस्ट शेयर करते हैं तो यह IT एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाता है। इससे सामाजिक शांति में विघटन हो सकता है और आपको इसकी सजा भी हो सकती है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट करना भी एक कानूनी अपराध है। यह साइबर अपराध के तहत आता है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।

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महिलाओं के बारे में पोस्ट करते समय ध्यान रखें

महिलाओं के बारे में अश्लील तस्वीरें, वीडियो पोस्ट करना या derogatory टिप्पणियां करना IT एक्ट की धारा 67 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसा करना जेल और जुर्माना दोनों का कारण बन सकता है। इस स्थिति में आपको सोशल मीडिया पर सभी का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, किसी का फोटो, वीडियो, मोबाइल नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना गोपनीयता का उल्लंघन है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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साइबर बुलीइंग और ट्रोलिंग से बचें

किसी को बार-बार परेशान करना, अपमानजनक संदेश भेजना या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना मानसिक उत्पीड़न के तहत आता है और इसके लिए भी आप जेल जा सकते हैं। सोशल मीडिया विचारों को साझा करने का माध्यम है, लेकिन यह ध्यान रखें कि आपकी कोई पोस्ट किसी को नुकसान न पहुंचाए।

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